सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अलग-अलग देश अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। हमारे देश का परिवहन विभाग भी लंबे समय से सड़कों पर गाड़ियों के एक्सीडेंट को नियंत्रित करने के लिए कई नियम लागू कर रहा है। जो लोग भारतीय सड़कों पर दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन चलाना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मोटर वाहन अधिनियम का पालन करना होता है। कई बार शहरी क्षेत्रों में या विभिन्न हाईवे पर वाहनों की गति को सीमित करने के लिए परिवहन विभाग के तरफ से नियम लागू किए जाते हैं। अनजाने में उन सभी नियमों का उल्लंघन करने पर हमें जुर्माना भी भरना पड़ता है। तमिलनाडु के मशहूर मोटोव्लॉगर और यूट्यूबर टीटीएफ वासन (TTF Vasan) पर अत्यधिक गति से मोटरसाइकिल चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया है, और 10 साल के लिए लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, आखिर मामला क्या है?
10 साल के लिए Driving Licence जब्त
तमिलनाडु परिवहन विभाग ने टीटीएफ वासन (TTF Vasan) का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 10 साल के लिए रद्द करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि वह अगले 10 साल तक कानूनी तौर पर भारतीय सड़को पर मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि धारा 19(1)(D) और (F) के तहत भासन का ड्राइविंग लाइसेंस 5 अक्टूबर 2033 तक रद्द कर दिया गया है।
घटना 19 सितंबर को है, उस दिन कांचीपुरम के पास चेन्नई-वेल्लोर राजमार्ग पर तेज गति से अपनी स्पोर्ट्स बाइक चलाते समय भासन दुर्घटना का शिकार हो गए। तभी पुलिस ने उन्हें मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि हादसा काफी तेज गति से बाइक चलाने के कारण हुआ। गिरफ्तारी के बाद टीटीएफ वासन (TTF Vasan) को जेल में रखा गया।
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इसके बाद TTF Vasan के तरफ से खुद की जमानत की उम्मीद में कांचीपुरम जिला कोर्ट में अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने भासन की अर्जी खारिज कर दी। चूंकि निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, भासन ने बाद में मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दायर करने का फैसला किया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भासन के वकील ने दावा किया कि उन्हें अपनी जान और सड़क पार कर रहे मवेशियों को बचाने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाना पड़ा, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। साथ ही TTF Vasan के वकील ने अपने अपील में ये भी कहा की, भासन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई, इसे भी अदालत की जांच के दायरे में लाया जाय। भसन ने दावा किया कि उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज की जरूरत है। TTF Vasan के मुताबिक, वह किसी भी अनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं थे।
मद्रास हाई कोर्ट के जज सीवी कार्तिकेयन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगर जमानत चाहिए तो भासन को अपनी बाइक को डिस्ट्रॉय करनी होगी और अपना यूट्यूब चैनल भी बंद करना होगा। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को एक अच्छे डॉक्टर से भासन का इलाज शुरू करने का भी निर्देश दिया।
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