Toll Plaza’s 10 Second Rule: कुछ समय पहले तक टोल प्लाजा पर काफी भीड़ लग जाती थी, और लोगों को प्लाजा पार करने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन फिर केंद्र सरकार के द्वारा फासटैग (Fashtag) व्यवस्था को शुरु कर दिया गया है। इस संबंध में National Highway Authority of India ने कई नियम बनाएं है जिनका उद्देश्य फासटैग (Fashtag) की व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करना था। फासटैग व्यवस्था से 2 खास बाते हुई हैं एक तो टोल टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया है, और दूसरा टोल प्लाजा पर भीड़ लगनी कम हो गई है।
टोल प्लाजा पर बेहतर सुविधा के लिए जारी नियम
मई 2021 National Highway Authority of India के निर्देशानुसार सभी टोल प्लाजा पर प्रति व्हीकल सर्विस टाइम 10 सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम पीक आवर्स में भी लागू रहेगा। सर्विस टाइम का मतलब है वह समय जितने में टोल टैक्स को वसूल करके कार को प्लाजा से आगे जाने दिया जाएगा।
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इसके साथ ही नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि टोल प्लाजा पर व्हीकल की 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार नहीं होनी चाहिए। इसके लिए NHAI ने सभी टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी बनाने का प्रावधान भी किया है, जिससे टोल से पहले की 100 मीटर की दूरी का लोगों को पता चल सकता है।
जानिएं क्या कहते हैं नियम
नियम के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों यानि कि NHAI पर स्थित टोल प्लाजा पर यदि किसी व्हीकल को टोल काटकर आगे जाने में 10 सेकेंड से अधिक का समय लगता है तो बिना टोल टैक्स दिए जा सकता है। इसके अलावा टोल प्लाजा पर व्हीकल की 100 मीटर से ज्यादा की लंबी लाइन लगी होगी तो व्हीकलों को टोल बूथ के 100 मीटर के दायरे में कतार आने तक बिना टोल चुकाएं जाने दिया जाएगा।
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