जैसे-जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है उसके साथ ही नए नियम भी बनते जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी नियतं हैं जिनके बारे में आज भी लोगों में जानकारी बहुत कम है। ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर आज हम आपके लिए आ चुके हैं जो बेहद ही अहम् हैं
पेट्रोल से चलने वाले दुपहिया या चार पहिया वाहन जब सड़क पर निकलते हैं तो कई यातायात नियमों का पालन करना पड़ता है। जिसका उल्लंघन भारी जुर्माने से दंडनीय है। और इस मामले में एक अहम दस्तावेज है पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट (PUC)। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ यह दस्तावेज बहुत जरूरी है। सड़कों पर कारों और बाइकों की संख्या तेजी से बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
इसे नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने पर्यावरण मानकों के अनुरूप एक मानक निर्धारित किया है। हर कार-बाइक को पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट के जरिए सरकार द्वारा तय किए गए एमिशन नॉर्म्स का पालन करने के लिए वेरिफाई किया जाता है। पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट साबित करता है कि कार-बाइक का एमिशन लेवल तय मानक के भीतर है या नहीं।
प्रदूषण प्रमाण पत्र कहां से मिलान करें?
यह दस्तावेज़ केवल अधिकृत केंद्रों से ही उपलब्ध है, उक्त कार-बाइक के प्रदूषण परीक्षण के बाद ही यह दस्तावेज जारी किया जाता है। दस्तावेज़ में वाहन के प्रदूषण परीक्षण के परिणाम शामिल हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन मालिक के पास वाहन बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
ये भी पढ़ें:Hunter 350 लॉन्च हुए मात्र 6 महीने पहले, एक लाख यूनिट्स की बिक्री! अब तिजोरी भरने…?
प्रदूषण प्रमाण पत्र सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद कार या बाइक को फिर से किसी ऑथराइज्ड सेंटर पर टेस्ट कराना होता है।
प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर जुर्माना और जेल
इस सर्टिफिकेट के बिना कार-बाइक चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कार का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 6 माह की कैद। एक आंकड़े में दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा कि 22 जुलाई 2022 तक, 13 लाख दोपहिया वाहन और 4 लाख चार पहिया वाहन बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रहे थे। जुर्माने और जुर्माने से बचने के लिए नजदीकी अधिकृत स्मॉग सेंटर पर इस प्रदूषण की जांच कराएं। या आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन और सड़क मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। परिवहन अनुभाग पर जाएं और वाहन चेसिस के अंतिम 5 अंक और पंजीकरण संख्या दर्ज करें। फिर पीयूसी विवरण विकल्प का चयन करें। आप प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं
Latest posts:-
- लॉन्च हो रही है अमोनिया से चलने वाली कार इंजन, हवा में प्रदूषक गैस 90% कम हो जायेगा!
- सिर्फ 2 दिन का इंतजार शेष, Hero अपनी नई फ्लैगशिप बाइक से पर्दा उठाने वाली है
- Mahindra Supro Excel: कमाल का माइलेज, महिंद्रा ने 6 लाख में लॉन्च किया सुपर मिनी ट्रक
- भाई खरीदने से पहले जान लो Royal Enfield Shotgun 650 की ये दिक्कत, वरना होगा पछतावा
- Volvo ने जनवरी में इलेक्ट्रिक कारों को छोड़कर सभी चार पहिया वाहनों की कीमत में कि बढ़ोतरी